Uttarakhand में UCC लागू , Uttarakhand में UCC लागू होने से क्या क्या बदलेगा ।

Uttarakhand में UCC लागू , Uttarakhand में UCC लागू होने से क्या क्या बदलेगा ।

Uttarakhand में आज से UCC (Uniform Civil Code) लागू हो गया है । इसके साथ ही उत्तराखंड में ( लीव- इन रिलेशनशिप ) की नियमों में भी पूरे तरीके से बदल दिए गए है । आज से living relationship में तभी रह पायगा जब तक registration (रेजिस्ट्रैशन ) ना कराया हो । इसके अलावा उत्तराखंड के कानून में लड़किया की कम से कम उम्र 18 साल तय की गई है । मुस्लिम समाज भी इस नियम के दायरे में आएंगे ।

Uttarakhand राज्य देश का पहला राज्य है, जहाँ आज से UCC (Uniform Civil Code) लागू हो गया है । UCC (Uniform Civil Code) का मतलव है की , समान नागरिक संहिता चालू होते ही उत्तराखंड में शादी , लीव- इन रिलेशनशिप , जमीन (संपती )ओर शादीशुदा जिंदगी जेसी कई चीजे अब पहले जेसी नहीं रही है , इन सभी में बदलाव किया गया है ।

Uniform Civil Code लागू होने से शादी का registration (रेजिस्ट्रैशन ) सभी के लिए अनिवार्य होगा , ओर साथ ही उत्तराखंड में रह रहे सभी धर्मों के लोगों के लिए तलाक (Divorce) का कानून सभी के लिए एक जैसा ही होगा । ओर इसके साथ ही बहुविवाह ओर हलाला जेसी प्रथाय बंद की जायगी ।

Uniform Civil Code में क्या बदलाव होंगे ————-

6 महीने के अंदर होना चाहिए शादी का registration

UCC के लागू होते ही शादी के जोड़ों को 6 महीने के अंदर अंदर करना होगा registration । लोगों के सविधा के लिए सरकार ने online पंजीकृत की सुविधा उपलब्ध कराई है । ताकि लोगों को इसके लिए सरकारी दपतर के चक्कर ना लगाने पड़े ।

इसके लिए सरकार ने 27 मार्च 2010 से तय किया है । यानीकी 27 मार्च 2010 से जितनी शादिया या जिनकी भी शादी हुई है उन सभी को शादी का registration अनिवार्य है । ओर registration ऑनलाइन होगा, 6 महीने के भीतर registration करना अनिवार्य किया गया है।

 

लीन – इन रिलेशनशिप का registration

UCC के नियमों के तहत लीन – इन रिलेशनशिप मे रहने के लिए सभी लोगों को अपने माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। इस रिश्ते मे रहने वाले सभी कपल को registrar (रजिस्ट्रार ) के सामने अपने रिश्ते के बारे में घोषणा करनी होगी । ओर अगर कपल इस रिश्ते को खतम करना चाहते है तो इसकी जानकारी भी registrar (रजिस्ट्रार ) को देनी होगी ।

living relationship से अगर कपल को कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे मान्य माना जायगा । living relationship टूटने पर महिला अपने गुजारे के लिए खर्चे की डिमांड कर सकती है । ओर अगर कोई कपल बिना सूचना के 1 महीने से ज्यादा living relationship में रहते है तो उन्हे 10 हजार का जुर्माना भुगतना होगा ।

लड़का – लड़की संपती में होंगे बराबर के हकदार

इस नियमों के तहत संपती में दोनों बच्चों मे कोई भेद भाव नहीं होगा यह नियमों भी सभी धर्मों के लिए अनिवार्य होगा । बेटा हो या बेटी दोनों का सामान अधिकार होगा ।

 

माता -पिता का भी होगा अधिकार

UCC के नियम के तहत अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है , तो उसकी हिस्से की जमीन पर उसके माँ -बाप ओर उसकी पत्नी , उसके बच्चे के सामान अधिकार होगा ।

 

हलाला , पर लगाई रोक

उत्तराखंड मे UCC के लागू होते ही इस्लाम में पुराने समय से चल रहे हलाला पर अब उत्तराखंड ससरकार ने रोक लगा दी है ।

18 साल से पहले नहीं होगी शादी

सभी धर्म के लोगों को अपने पुराने रीति रिवाज से शादी करने पर सरकार ने चुप्पी सादी है । लेकिन सभी धर्म के लोगों को अपने लड़के की शादी 21 साल के बाद , ओर लड़की की शादी 18 साल की उम्र के बाद शादी कर सकते है । अब मुस्लिम धर्म में भी लड़कियों का निकाहा 18 साल के बाद ही होगा ।

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# दूसरे धर्म के बच्चे को नहीं ले पाएंगे गोद

सरकार ने कहा है की ki अगर किसी को बच्चा को गोद लेना है तो उसे अपने धर्म के बच्चे को ही गोद लेना होगा ।

 

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